NGT का आदेश  – एनसीआर में नहीं बजेगे आज से लेकर 30 नवम्बर तक कोई भी पटाखे

आदिल अहमद

नई दिल्ली:  दिल्ली से लगे नेशनल कैपिटल रीजन में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को एक ताजे आदेश में इस अवधि में एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली के बाद स्थिति और बदतर होने के डर से लिया गया है। NGT का यह आदेश दिल्ली और आसपास के कम से कम दर्जन भर जिलों में लागू होगा।

NGT ने बस दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, देश के बाकी शहरों को लेकर भी निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल का कहना है कि जिन शहरों में प्रदूषण की स्थिति सामान्य है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं। साथ ही नए साल पर रात 12 बजे से साढ़े 12 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है।

NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों के सभी प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण की स्थिति पर निगरानी रखें और संबंधित अथॉरिटी को इसकी जानकारी दें। इस मामले में NGT जुर्माने का प्रावधान अपने पहले आदेश में कर चुकी है। प्रतिबंधित इलाके में नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। पटाखा बेचने वालों पर 10 हज़ार का जुर्माना, जबकि पटाखा जलाने वालों पर 2 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा। यह इस साल भी लागू है।

बता दें कि इसके पहले देश के कई राज्य दीवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगा चुके हैं। इनमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, ओडि़शा, पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्य हैं। हालांकि, हरियाणा ने रविवार को एक नए आदेश में कहा था कि लोग दीवाली पर दो घंटों के लिए पटाखे जला सकते हैं।

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