VVPAT रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा की 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से पूछे सवाल, पढ़े क्या थे सवाल और क्या दिया चुनाव आयोग ने जवाब

तारिक़ खान

डेस्क: VVPAT रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) डेटा की 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दरमियान अदालत ने कहा कि EVM सोर्स कोड का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी को उचित स्पष्टीकरण देने के लिए दोपहर 2 बजे अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया।

गौरतलब है कि EVM सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई। हालांकि, उस पर विचार नहीं किया गया। मुकदमेबाजी के उक्त दौर में, याचिकाकर्ता का तर्क था कि EVM सोर्स कोड, जो EVM के मस्तिष्क की तरह है, उसका स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए और ऑडिट की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि क्या वह केवल हैकिंग और हेरफेर के संदेह के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हालाँकि, कोर्ट को बुधवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से स्पष्टता मिली कि ईवीएम में माइक्रोकंट्रोलर की फ्लैश मेमोरी को दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा,  ‘क्या हम संदेह के आधार पर परमादेश जारी कर सकते हैं? आप जिस रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं, उसमें कहा गया है कि अभी तक हैकिंग की कोई घटना नहीं हुई है. हम किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकार के नियंत्रक प्राधिकारी नहीं हैं। हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वीवीपैट के इस्तेमाल की बात कही गई और इसका पालन किया गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि सभी पर्चियों का मिलान करें, यह 5 प्रतिशत कहता है, अब देखते हैं कि क्या इस 5 प्रतिशत के अलावा कोई उम्मीदवार यह कहता है कि दुरुपयोग के मामले हैं।‘

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा,  ‘क्या हम संदेह के आधार पर परमादेश जारी कर सकते हैं? आप जिस रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं, उसमें कहा गया है कि अभी तक हैकिंग की कोई घटना नहीं हुई है. हम किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकार के नियंत्रक प्राधिकारी नहीं हैं। हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वीवीपैट के इस्तेमाल की बात कही गई और इसका पालन किया गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि सभी पर्चियों का मिलान करें, यह 5 प्रतिशत कहता है, अब देखते हैं कि क्या इस 5 प्रतिशत के अलावा कोई उम्मीदवार यह कहता है कि दुरुपयोग के मामले हैं।‘

अदालत ने आज जो सवाल ईसीआई से पूछे थे वह ते कि क्या माइक्रोकंट्रोलर कंट्रोलिंग यूनिट या वीवीपैट में स्थापित है? कृपया पुष्टि करें कि माइक्रोकंट्रोलर वन टाइम प्रोग्रामेबल है या नहीं।‘ दूसरा था कि ‘फिर आप प्रतीक लोडिंग इकाइयों का संदर्भ लें। कितनी उपलब्ध हैं?अगला सवाल था कि ‘तब चुनाव याचिका की सीमा 30 दिन है, इसलिए भंडारण 45 दिन है। लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 के अनुसार सीमा 45 दिन है… इसलिए ईवीएम को बनाए रखने की अवधि बढ़ानी होगी।‘

पहले सवाल पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ‘सभी तीन इकाइयां, मतपत्र इकाइयां, वीवीपैट और चिप.. सभी के पास अपने स्वयं के माइक्रो नियंत्रक हैं और ये माइक्रो नियंत्रक सुरक्षित अनधिकृत एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल में रखे गए हैं और इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। सभी माइक्रो नियंत्रक एक बार प्रोग्राम करने योग्य हैं। डालने पर यह जल जाता है इसलिए इसे कभी बदला नहीं जा सकता। सिंबल लोडिंग के लिए हमारे पास दो निर्माता हैं, एक ईसीआई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।’

कोर्ट ने पूछा, क्या आप अधिक एसएलयू… अधिक निर्माता प्राप्त कर सकते हैं।‘ ईसीआई के वकील ने कहा, घटकों की उपलब्धता में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इन मशीनों को बनाने में एक महीना लगेगा।‘ ईवीएम के भंडारण पर प्रश्न के संबंध में, ईसीआई ने कहा कि ‘सभी मशीनों को 45 दिनों के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और फिर रजिस्ट्रार चुनाव को लिखा जाता है कि क्या चुनाव में याचिका दायर की जाती है और यदि नहीं तो स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है और यदि दाखिल किया जाता है तो उस कमरे को बंद करके सील कर दिया जाता है… वह नियंत्रण इकाई मतदान डेटा संग्रहीत करती है इसलिए इसे सील कर दिया जाता है। कमीशनिंग के दौरान तीनों इकाइयों को गुलाबी सील से सील भी किया जाता है। वीवीपैट को भी सील कर दिया गया है और सभी मतदान एजेंटों से हस्ताक्षर लिए गए हैं।

हालांकि, एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट की फ्लैश मेमोरी को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। उन्होने कहा कि ‘हमने वह डाउनलोड किया जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट में होता है। इसमें फ्लैश मेमोरी है जो दोबारा प्रोग्राम करने योग्य है और मैंने विकिपीडिया से यह भी डाउनलोड किया है कि फर्मवेयर क्या है। फर्मवेयर एक संग्रहीत गैर-वाष्पशील मेमोरी है। हम एनएक्सपी की साइट पर भी गए। और यह है यह माइक्रो नियंत्रकों के बारे में क्या कहता है। इस सूक्ष्म नियंत्रक में एक फ्लैश मेमोरी भी है और यह कहना कि यह पुन: प्रोग्राम करने योग्य नहीं है, गलत है और नागरिक आयोग ने भी दुनिया भर में ऐसी मशीनों की जांच करने के बाद यही कहा है।‘

इसके बाद कोर्ट ने विशेष रूप से ईसीआई से इसके बारे में पूछा। पीठ ने पूछा, क्या इसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है।ईसीआई के वकील ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता। ‘बिल्कुल नहीं  उन्होंने कहा इस पर अदालत ने कहा कि ‘ठीक है, तो यह पूर्ण है,भूषण ने पूछा, अगर वीवीपैट में कोई दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम डाला गया है तो।‘ कोर्ट ने जवाब दिया, वह तर्क हम समझ गए.. जो फ्लैश मेमोरी है, वह किसी सॉफ्टवेयर से भरी हुई नहीं है, बल्कि प्रतीक हैं जो मानक हैं.. अब उस पर फैसला न सुनाएं.. हमें उसकी जांच करनी होगी।”

वे यह नहीं कह रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। यदि आप किसी विचार प्रक्रिया के बारे में पूर्वनिर्धारित हैं तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं.. हम यहां आपकी विचार प्रक्रिया को बदलने के लिए नहीं हैं। वे कह रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी की मात्रा बहुत कम है। यह स्टोर कर सकता है 1024 प्रतीक। सॉफ्टवेयर नहीं। वे कहते हैं कि जहां तक सीयू में माइक्रो नियंत्रकों का सवाल है, यह पार्टी या प्रतीक को नहीं पहचानता है।

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