महंत नरेन्द्र गिरी आत्महत्या प्रकरण : 154 लोगो के बयानों सहित सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ आत्महत्या हेतु उकसाने और ब्लैकमेलिंग करने की चार्ज शीट किया दाखिल

तारिक़ खान

प्रयागराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरि के कथित खुदकुशी मामले में शनिवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट आनंद गिरी समेत अन्य के खिलाफ है। नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आनंद गिरि समेत अन्य आरोपी नैनी जेल में बंद हैं। सीबीआई ने चार्ज शीट में माना है कि महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए आनंद गिरि ने मजबूर किया था। आनंद की ब्लैकमेलिंग के कारण नरेंद्र गिरि इतना परेशान हो गए कि उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सीबीआई ने शनिवार को सीजेएम की अदालत में आनंद, आद्या, और संदीप तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सुसाइड पूर्व वीडियो, सुसाइड नोट, तमाम आडियो क्लिप और 154 लोगों के बयान को सीबीआई ने चार्जशीट का आधार बनाया है।

सीबीआई ने मठ के कर्मचारियों, साधु संतों तथा अन्य लोग, जो नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि से जुड़े हुए थे, ऐसे 154 लोगों के बयान भी इसमें शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक आनंद गिरि की ब्लैकमेलिंग से नरेंद्र गिरि इतने परेशान हो गए थे, उन्हें और कोई रास्ता नहीं सूझा। ब्लैकमेलिंग और परेशान किए जाने के पर्याप्त सुबूत भी मिले हैं। संदीप और आद्या, लगातार आनंद गिरि से संपर्क में थे। सीबीआई ने धारा 306 और 120 बी के तहत तीनों को दंडित करने की अदालत से याचना की है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता हरिकृष्ण, सुनील पांडेय, विनीत विक्रम सिंह ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

गौरतलब हो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष  महंद नरेंद्र गिरि का शव 20 सितंबर को प्रयागराज उनके आश्रम से मिला था। उस समय कहा गया था कि नरेंद्र गिरि ने खुदकुशी की है और उनकी मौत पर कई दावे किए गए थे। बाद में जांच सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू की। सीबीआई ने मुख्य आरोपी आनंद गिरि समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

नरेंद्र गिरि की मौत मामले में सीबीआई ने आनंद गिरि के अलावा आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने दो महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 25 नवंबर की तारीख तय की है। सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कुछ दिन पहले कोर्ट ने आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

महंत नरेंद्र गिरि की हत्या नहीं हुई थी। उन्होंने खुदकुशी ही की थी। ब्लैकमेलिंग और परेशान किए जाने के पर्याप्त सुबूत सीबीआई के पास।  सुसाइड पूर्व बनाया गया वीडियो, सुसाइड नोट और ऑडियो क्लिप आरोपियों के खिलाफ बना आधार, इसी पर चार्जशीट दाखिल हुई है।  सीबीआई ने दो महीने की जांच में तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए कस्टडी रिमांड पर लिया था। उन्हें सीबीआई हरिद्वार भी ले गई। जांच टीम ने 154 लोगों के बयान दर्ज किए थे, जिनमें मठ के कर्मचारी, साधु संत के अलावा नरेंद्र गिरि व आनंद से जुड़े तमाम लोग थे शामिल। फोरेंसिक टीम, राइटिंग एक्सपर्ट और सीबीआई के टेक्निकल एडवाइजरों ने केस के खुलासे में निभाई महती भूमिका।

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