दालमंडी के सपा कार्यकर्ता इमरान बब्लू पर धोखाधड़ी की ऍफ़आईआर दर्ज करवाने वाले बिल्डर ने कहा ‘ कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने के कारण दर्ज करवाया है ऍफ़आईआर, किसी अन्य कारण से नहीं’

शफी उस्मानी
वाराणसी: विगत शुक्रवार को एक महिला मीडिया कर्मी को साक्षात्कार देते समय दालमंडी निवासी सपा कार्यकर्ता इमरान ‘बब्लू’ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ़्तारी के बाद जब सोमवार को ज़मानत हेतु अधिवक्ताओं ने अदालत में अर्जी दिया तब जानकारी में आया कि सपा कार्यकर्ता इमरान ‘बब्लू’ पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने के आरोप में भी एक ऍफ़आईआर चौक पुलिस ने दर्ज किया है।

इसी दरमियान आज हमारी बात मामले में शिकायतकर्ता साजिद खान से हुई और पूरा प्रकरण हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ‘इस मामले का दालमंडी चौडीकरण से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुई धोखाधड़ी है जिसकी शिकायत मैंने पुलिस से किया है। साजिद खान ने बताया कि बेनिया स्थित मिन्ना खान मस्जिद के पास एक संपत्ति में कुल 13 हिस्सेदार है। जिसमे इमरान उर्फ़ बब्लू और उसका भाई डब्लू भी शामिल है। इन दोनों के द्वारा उक्त संपत्ति को बेचने हेतु मुझसे संपर्क किया गया था। जिसके बाद हमने उनसे सट्टा करवा लिया था।
साजिद का कहना है कि विगत तीन वर्षो से उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में एडवांस पैसे इमरान बब्लू और उनके भाई डब्लू के द्वारा लिया गया है। मगर बयनामा आज तक नही किया गया। यही नही इन लोगो के द्वारा मुझे यह भी नहीं बताया गया कि उक्त संपत्ति पर अदालत ने स्टे दे रखा है। यह बात मेरे सट्टा इकरारनामा करने के पश्चात् मुझे अन्य उक्त संपत्ति के मालिको से मालूम हुई। जिसके बाद हमने पैसे का तकादा शुरू किया तो पैसे नहीं मिले और न बयनामा करवाया गया। उलटे पिछले दिनों डब्लू के द्वारा मुझसे अभद्रता की गई और साफ़ साफ़ पैसे देने से मना किया गया, जिसके उपरांत मैंने उक्त शिकायती पत्र दिया गया था। जिसकी विवेचना करके पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले को कोई दालमंडी चौडीकरण से जोड़ कर नहीं देखे। इस सम्बन्ध में दुसरे पक्ष यानि सपा कार्यकर्ता इमरान बब्लू के परिवार की प्रतिक्रिया लेने का हम प्रयास कर रहे है। प्रतिक्रिया आने के बाद खबर अपडेट कर दी जायेगी।











