सेंट जोसेफ कालेज के उप प्रधानाचार्य नहीं होंगे विवेचना तक गिरफ्तार

मो आफताब फ़ारूक़ी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेंट जोसेफ कालेज के उप प्रधानाचार्य फादर लेसली बेनेडिक्ट कुरिन्ह को छात्र की पिटाई मामले में राहत देते हुए उन्हें केस की विवेचना में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची उप प्रधानाचार्य को कल 31 मई को दस बजे थाने जाकर विवेचना में सहयोग करने को कहा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 20 जून नियत की है। कोर्ट ने  याची की गिरफ्तारी न करने को कहा है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता जी.एस.चतुर्वेदी व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता विनेद कांत ने पक्ष रखा। मालूम हो कि कालेज के छात्र को बांस की छड़ी से पीटने तथा दाई आंख में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी घायल छात्र शेरवन के पिता शेरान लॉ रिबरे ने दर्ज करायी है। घटना 9 मई 17 की है। छात्र की आंख में चोट के चलते उसने बयान दिया कि दिखायी नहीं दे रहा। जिस पर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 में प्राथमिकी दर्ज की। याची अधिवक्ता का कहना था कि डाक्टर की रिपोर्ट में यह नहीं है कि आंख की रोशनी चली गयी है। गंभीर चोट लगा है ऐसे में धारा 325 में दर्ज की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी से अपराध का खुलासा हो रहा है, यह विवेचना का विषय है। शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बहस की।

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