वाराणसी – बिल्डर के साथ धोखाधड़ी करने वाले भू-स्वामी पर मुकदमा हुआ दर्ज

तारिक आज़मी

वाराणसी। आज कैंट थाने में एक बिल्डर के द्वारा भू स्वामी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आरोपों के अनुसार मामला कुल 16 लाख रुपयों से जुडा हुआ है। शिकायतकर्ता बिल्डर सरफ़राज़ अहमद चेतगंज थाना क्षेत्र के सराय गोवर्धन का निवासी है।

घटना के संबध में बिल्डर सरफ़राज़ अहमद के अनुसार उसके और सय्यद कमर अब्बास रिज़वी के बीच एस 3/113, डिढोरी मोहाल थाना कैंट के बीच उक्त भवन डेवलपमेंट हेतु अनुबंध हुआ था। इस दौरान भू स्वामी सय्यद कमर अब्बास को सरफ़राज़ अहमद के द्वारा कुल 16 लाख रुपया भी नगद मय लिखा पढ़ी के साथ दिया गया था जिसका अनुबंध था की भवन के डेवलपमेंट प्लान के पूरा होने के बाद उक्त राशि बिल्डर को वापस कर दिया जायेगा। बिल्डर ने समय के अनुरूप उक्त भवन का निर्माण कर अपने अंश का निर्मित फ़्लैट आदि ले लिया और भू स्वामी से अपने बकाया रकम का तकादा करना शुरू कर दिया। इस दौरान वर्ष 2017 से लेकर वर्त्तमान समय कई बार तकादा और लिखित नोटिस के बाद भी भू स्वामी द्वारा उक्त बकाया रकम का भुगतान नही किया गया।

आरोपों के अनुसार दिनांक 4 सितम्बर 2019 को भू स्वामी सय्यद कमर अब्बास और उसके पुत्र गुल्बेज़ उर्फ़ टाईगर ने बिल्डर के कर्मचारी को पैसे मांगने पर भद्दी भद्दी गालिया देकर धमकी देते हुवे बकाया रकम अदा करने से साफ़ इनकार कर दिया। इसके उपरांत बिल्डर के द्वारा थाना कैंट को घटना के सम्बन्ध में लिखित शिकायत दिया गया। जिसका संज्ञान लेते हुवे थाना कैंट में अपराध संख्या 1172/19 अंतर्गत धारा 420/406/504/506 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दिया गया है।

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