अदालत ने ख़ारिज किया अर्नब के जोर ज़बरदस्ती का आरोप, कोर्ट रूम में फोन का प्रयोग करने पर लगाईं जमकर फटकार

आदिल अहमद

मुंबई: खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में ‘रिपब्लिक टीवी’ के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अर्नब गोस्वामी और मामले में दो अन्य आरोपी 18 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने गोस्वामी का वो आरोप भी खारिज कर दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ जोर-जबरदस्ती की है। अर्णब पूरे दिन कई बार यह आरोप दोहराते रहे थे। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को अदालत ने कोर्ट के अंदर फोन का उपयोग करने और कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने पर जमकर फटकार लगाई।

पुलिस ने गोस्वामी की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। पोंडा ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को लिस्ट की गई है।

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