झटका दर झटका: दहेज़ उत्पीडन एवं अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में स्पेशल सीजेएम की अदालत ने जारी किया दालमंडी के राशिद खान और अन्य पर गैर-जमानती वारंट, तलाश रही पुलिस और वारंटी फरार

शाहीन बनारसी

वाराणसी: वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र निवासी राशिद खान की मुश्किलें कम होती नही दिखाई दे रही है। एक तरफ संजय सहगल उर्फ़ बब्बन पर दाखिल बलात्कार के आरोप में लगी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को अदालत ने एडमिट कर लिया है और प्रोटेस्ट को ख़ारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में राशिद खान और बादशाह अली के नामो का ज़िक्र भी किया है।

वही कल शाम को चौक थाने पर स्पेशल सीजेएम अदालत द्वारा जारी अप्राकृतिक दुष्कर्म, दहेज़ उत्पीडन आदि के इलज़ाम वाले केस नम्बर 1287/2019 के मामले में दालमंडी स्थित गोविन्दपूरा कला निवासी राशिद खान और अन्य के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट गिरफ़्तारी के निर्देश सहित पंहुचा। जिसके बाद से दालमंडी चौकी इंचार्ज राशिद खान की गिरफ़्तारी के प्रयास में है। फिलहाल राशिद खान और अन्य पुलिस पकड से फरार है।

मिली जानकारी के अनुसार चौक थाना क्षेत्र के दालमंडी निवासी राशिद खान एवं अन्य पर राशिद की पत्नी ने दहेज़ उत्पीडन सहित घरेलु हिंसा और राशिद खान पर अप्राकृतिक दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस ने विवेचना मुकम्मल कर अदालत में चार्जशीट पेश कर दिया था और स्पेशल सीजेएम की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है।

विगत दिनों कई तारीखों से आरोपी मामले में अदालत में पेश नही हुवे थे। इस क्रम में अदालत से सम्मन और फिर ज़मानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद भी आरोपी अदालत में पेश नही हुवे। इसके बाद जून के 30 तारिख को नियत इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत द्वारा गैर ज़मानती वारंट जारी कर चौक पुलिस को हुक्म दिया गया कि आरोपियों की गिरफ़्तारी कर अगली नियत तिथि 13 जुलाई 2022 तक अदालत में पेश करे।

अदालत द्वारा जारी गैर ज़मानती वारंट की जानकारी मिलने के बाद से राशिद खान और अन्य आरोपी फरार चल रहे है. कल देर शाम अदालत का वारंट चौक पुलिस को प्राप्त हो गया है. जिसके बाद दालमंडी चौकी इंचार्ज अजय कुमार राशिद खान और अन्य की गिरफ़्तारी के लिए प्रयासरत है. एसआई अजय कुमार ने बताया कि वारंटियो की गिरफ़्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है. सभी फरार है. उनके संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी किया जायेगा और अदालत के हुक्म की तामील होगी.

अब देखना होगा कि आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहले आते है अथवा अदालत से अग्रिम ज़मानत पा जाते है. इस मामले में वादिनी मुकदमा ने कहा कि मेरे साथ हुवे ज़ुल्मो के लिए अदालत मुझे इन्साफ दिलवाएगी इसका मुझे पूरा विश्वास है. वही दूसरी तरफ आरोपियों से तो कोई बात नही हो पाई है, मगर उसके शुभचिंतको द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जिला जज की अदालत से अग्रिम ज़मानत मिल जायेगी.

गौरतलब हो कि दालमंडी इलाके में कुल तीन मामले काफी चर्चित रहे थे. एक मामला वह जिसमे इस प्रकरण की वादिनी के भाई पर आदमपुर थाने में बलात्कार और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था. बाद में मामले में प्रोटेस्ट दाखिल होने के बाद पुनः विवेचना हुई और मिल रही अपुष्ट जानकारी के अनुसार पुलिस ने दुबारा इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है.

दूसरा मामला राशिद खान की पत्नी के द्वारा राशिद खान और अन्य पर दहेज़ उत्पीडन, घरेलु हिंसा तथा अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था जिसमे यह गैर ज़मानती वारंट अदालत द्वारा जारी किया गया है. तीसरा मामला संजय सहगल उर्फ़ बब्बन के ऊपर झारखण्ड निवासिनी वादिनी मुकदमा द्वारा बलात्कार का आरोप जिसके ऊपर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था और फिर अदालत ने इस पर दाखिल प्रोटेस्ट को ख़ारिज कर दिया और संजय सहगल उर्फ़ बब्बन जिनको पुलिस ने विभिन्न साक्ष्यो के आधार पर निर्दोष साबित किया था को राहत दिया.

चर्चाओं के अनुसार तीनो ही मामले एक दुसरे से सम्बन्धित निकल कर सामने आ रहे है. दालमंडी में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है. वही संजय सहगल का कहना है कि “सत्यमेव जयते” अदालत में साबित हुआ और झूठे आरोप से मैं बरी हआ हु. मुझ पर ऐसा घिनौना आरोप लगाने वालो पर अब मैं कानूनी कार्यवाही करूँगा. दूसरी तरफ संजय सहगल उर्फ़ बब्बन पर आरोप लगाने वाली महिला के द्वारा उपरी अदालत में अपील दाखिल करने की तैयारी के सम्बन्ध में जानकारी मिल रही है.

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