तेजस्वी सूर्या सहित 3 भाजपा सांसदों के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज किया हेट स्पीच और आचार संहिता उलंघन का केस, चुनाव आयोग से हुई शिकायते

अनुराग पाण्डेय

डेस्क: कर्नाटक में हलासुरू गेट पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सांसदों – बेंगलुरु दक्षिण सांसद तेजस्वी सूर्या, बेंगलुरु मध्य सांसद पीसी मोहन, और उडुपी-चिक्कमगलूर सांसद शोभा करंदलाजे – और 44 अन्य के खिलाफ नागरथपेटे में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। पुलिस द्वारा सभा आयोजित करने का अनुरोध ठुकरा दिया गया था।

तीनों सांसदों को भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में अपना उम्मीदवार बनाया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 17 मार्च को इलाके के एक दुकानदार मुकेश पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा ने 19 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया है और दावा किया है कि यह हमला अज़ान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया था।

हालांकि, आरोपियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। वहीं, स्थानीय भाजपा विधायक उदय गरुड़चर ने द हिन्दू से बात करते हुवे कहा है कि यह घटना सांप्रदायिक नहीं है और इसे बेवजह तूल दिया गया है। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक, हालांकि एफआईआर में हनुमान चालीसा का उल्लेख नहीं था,  लेकिन मुकेश ने मंगलवार को एक अतिरिक्त बयान दर्ज कराया और दावा किया कि उन्होंने हनुमान चालीसा पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि वह अजान का समय था।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार (19 मार्च) सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक भाजपा सांसदों के नेतृत्व में 200 से 300 लोग इलाके में जमा हुए थे। यह बड़ी सभा सिद्दन्नागल्ली में मुकेश पर हुए हमले के विरोध में पार्टी द्वारा किए गए आह्वान का परिणाम थी। हलासुरू गेट पुलिस ने मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मुकेश अपने पोर्टेबल स्पीकर पर ‘तेज हिंदी गाने’ बजा रहा था और आरोपियों ने उसे आवाज कम करने के लिए कहा क्योंकि यह अज़ान का समय था। इसके बाद बहस हुई और हाथापाई की नौबत आ गई।

मंगलवार को भीड़ भगवा झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए और हनुमान चालीसा का जाप करते हुए मौके पर जमा हो गई थी। पुलिस ने दावा किया कि लाउडस्पीकर पर घोषणा करने के बावजूद भीड़ तितर-बितर नही हुई और इससे जनता को परेशानी हुई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, शहर से भाजपा के तीन सांसद उम्मीदवारों के खिलाफ भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास कई शिकायतें दर्ज की गई हैं।

इंस्पेक्टर हनुमंत के। भजंत्री द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 19 मार्च को मोहन, सूर्या, करंदलाजे और 44 भाजपा कार्यकर्ताओं पर धारा 144 (गैरकानूनी सभा), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा), 283 (सार्वजनिक रास्ते में बाधा डालना) और धारा 290 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत  मामला दर्ज किया है।

भजंत्री ने अपनी शिकायत में कहा कि हत्या के प्रयास के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने 200 से अधिक समर्थकों के साथ लाउडस्पीकर का उपयोग कर और भगवा झंडे लेकर उपद्रव करते हुए सड़क को अवरुद्ध कर दिया और नारेबाजी की।

शिकायत में कहा गया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की कि वे सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने तीन घंटे तक सड़क अवरुद्ध कर दी, जिससे जनता और वाहन चालकों को असुविधा हुई और कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो गया।

वहीं, हलासुरू गेट पुलिस ने नागरथपेटे विरोध प्रदर्शन के संबंध में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए सूर्या के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की है। उन पर आईपीसी की धारा 153ए  (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने) और जन प्रतिनिधि अधिनियम-1951 की विभिन्न धाराओं के तहत  तहत मामला दर्ज किया गया है।

कर्नाटक में ही चिक्कमगलूर जिला चुनाव अधिकारी की शिकायत पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री सीटी रवि के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है।

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