हाफिज जी करते रहे शादी का झासा देकर पड़ोसन से ज़ेनाकारी, चढ़े आदमपुर पुलिस के हत्थे

तारिक आज़मी

वाराणसी। किसी भी धर्म में महिलाओ के साथ ज़ेनाकारी (बलात्कार) प्रतिबंधित है। इस्लाम में तो यहाँ तक आया है कि किसी नामोहरम महिला (ऐसी रिश्ते की महिला जिससे आपका विवाह प्रतिबंधित न हो) को आँख उठा कर देखना प्रतिबंधित है। यही नही अगर गलत सोच के साथ देख भी लिया तो हराम (पूर्णतः प्रतिबंधित) है। मगर जब धर्म के जानकार और कथित धर्म के ठेकेदार ही धर्म के नाम का मज़ाक उडाये तो इसको चौदहवी सदी (घोर कलयुग) की निशानिया ही कहा जायेगा। हमारा इन शब्दों से तात्पर्य कही से भी किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुचाना नही है। बल्कि जिसके कारण धर्म बदनाम होता है, उनको सच्चाई का आईना दिखाना है। एक हाफिज कुरआन से आप (तहजीब) शिष्टाचार की उम्मीद तो कर ही सकते है। मगर जब हाफिज कुरआन होने के बावजूद भी वो कुकर्म करना शुरू कर दे तो आप उसको केवल चौदहवी सदी की निशानिया ही कहेगे।

घटना वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के हनुमान फाटक नवापुरा की है। पीडिता के दर्ज करवाई रिपोर्ट के मुताबिक उसके पड़ोस का रहने वाला हाफिज अनवर जमाल पुत्र मतिउर्रहमाँन, निवासी नवापुरा हनुमान फाटक विगत 2016 से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। इस दौरान पीडिता के द्वारा कई बार शादी की बात करने पर वह बातो को टाल देता था। पीडिता ने उसके नियत पर शक होने पर उससे शादी की जिद पकड़ी तो हाफिज जी बगले झाकने लगे। इस सम्बन्ध ने पीडिता की तहरीर पर आदमपुर पुलिस ने मु.अ.संख्या 16/19 अंतर्गत धारा 420/ 376 (2) एन दर्ज कर आज अहले सुबह हाफिज अनवर जमाल को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही कर रही है। घटना में गिरफ़्तारी करने वालो में थाना प्रभारी आदमपुर राजीव सिंह, एसआई प्रमोद कुमार, का। लल्लन, वीरेंदर और जीतेन्द्र शामिल थे।

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