ज्ञानवापी प्रकरण: अदालत में दाखिल हुई अंजुमन मसाजिद इंतेजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव एस0 एम0 यासीन और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका, 6 तारीख को होगी अगली सुनवाई

शाहीन बनारसी

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में रोज़ बरोज़ कोई न कोई सनसनीखेज बाते सामने आने का सिलसिला जारी है कभी किसी का बयान तो कभी कोई याचिका के माध्यम से रोज़ कोई न कोई चर्चा में आ जाता है अब इस मामले में एक याचिका के माध्यम से अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह चर्चा में आये है चौबेपुर क्षेत्र के बर्थराकला गांव निवासी अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह अदालत में 156(3) के तहत अर्जी दाखिल करने मसाजिद अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव एस0 एम0 यासीन और हज़ार अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग किया है

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग के आवेदन पर आज शनिवार को सुनवाई हुई। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में आवेदन पेश किया गया। कोर्ट ने वादी पक्ष से कहा कि आपका आवेदन सुनवाई योग्य है या नहीं है, इस पर रूलिंग पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि छह जून तय कर दी।

बाते चले कि ये वाद शुक्रवार को  विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल किया गया था। यह वाद सीआरपीसी 156-3 के तहत अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव व ज्ञान प्रकाश सिंह ने वादी अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की तरफ से दाखिल किया है। इसमें अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एस0 एम0 यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हुवे कहा गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोना, थूकना और वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत हुई है। इस सम्बन्ध में पुलिस  उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। कुछ नहीं होने पर चौक थाने से आख्या तलब कर प्राथमिकी विपक्षियों के खिलाफ दर्ज कर विवेचना किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अदालत ने वादी मुकदमा की दलीलों को सुनने के बाद इस केस की अगली सुनवाई सोमवार को करने की तारीख मुक़र्रर कर दिया है अदालत ने वादी मुकदमा से कहा है कि अगली तारीख पर आप वह रूलिंग दाखिल करे जिससे यह सिद्ध हो सके कि ये वाद सुनवाई योग्य है या नही है मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 जून सोमवार को मुकर्रर हुई है

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