समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को 10 दिन का दिया अदालत ने वक्त

सबिया अंसारी

डेस्क: समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोपों में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र दायर करने के लिए बुधवार (20 मार्च) को 10 और दिन का समय दे दिया।

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, पुलिस के अधिवक्ताओं ने समय विस्तार की मांग करते हुए कहा कि जांचकर्ताओं को 15 मार्च को मामले की जांच के दौरान मिले नए दस्तावेजों का विश्लेषण करने के लिए और समय चाहिए। अदालत ने केस डायरी देखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और समय दे दिया। बता दें कि यूएपीए की धारा 43डी में प्रावधान है कि अगर किसी मामले की जांच तय समय में पूरी नहीं होती है तो 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

अदालत ने इससे पहले पुलिस को दिसंबर में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन और 23 फरवरी को 20 दिन का समय दिया था। अदालत ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी 10 दिनों के लिए बढ़ा दी, जिन्हें बीते वर्ष 3 अक्टूबर को मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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