न मंदिर, न मस्जिद, कही नही बजेगा रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर

अजीत कुमार

प्रयागराज: मस्जिदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान पर मचे कोहराम के बाद आईजी प्रयागराज रेंज के पी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है। जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।

लाउडस्पीकर से अजान कराने की मांग को दाखिल हुई थी जनहित याचिका

जानकारी के मुताबिक बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लाउडस्पीकर से अजान की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की थी। जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है। यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।

मंदिर हो या मस्जिद सबको करना होगा नियम का पालन

आईजी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है। हालांकि, शादी या बंद कमरे में पार्टी जैसे आयोजनों पर विशेष अनुमति लेकर रात 12 बजे तक निश्चित वॉल्यूम में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जा सकती है। आईजी ने कहा है कि पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी धार्मिक स्थलों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर या किसी दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज नहीं होगी।

ये अधिकारी नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे

आईजी के पी सिंह ने कहा कि डीएम, एसएसपी और पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बगैर अनुमति के कोई भी किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम या माइक से तेज आवाज में तय समय के अंदर कोई भी अनाउंसमेंट ना करे। इसके अलावा दिन में भी एक निश्चित वॉल्यूम में ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन रात में पूरी सख्ती से इसे रोका जाएगा।

इलाहाबाद विवि की कुलपति ने लिखा था पत्र 

गौरतलब है कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने तीन मार्च को क्लाइव रोड की मस्जिद से लाउडस्पीकर की तेज आवाज में अजान से नींद में खलल को लेकर डीएम प्रयागराज को पत्र लिखा था। उन्होंने इस पत्र की कॉपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी। लेकिन मामले के तूल पकड़ने से पहले मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद आगे बढ़कर पहल की और लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी। इसके साथ ही लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए आईजी ने प्रयागराज रेंज के सभी जनपदों को पत्र जारी कर सख्ती बरतने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।

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